PF ka paisa kaise nikale,आज के समय में नौकरी करने वाले लगभग हर कर्मचारी का PF (Provident Fund) कटता है। जब कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ देता है, रिटायर हो जाता है या पैसों की ज़रूरत होती है, तब सबसे बड़ा सवाल होता है – PF का पैसा कैसे निकाले?
इस आर्टिकल में हम आपको EPF पैसा निकालने की पूरी प्रक्रिया, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से, आसान भाषा में समझाएंगे।
PF क्या होता है?
PF यानी Provident Fund एक सरकारी बचत योजना है, जिसे EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) चलाते है।
इसमें:
- कर्मचारी की सैलरी से कुछ पैसा कटता है
- उतना ही पैसा कंपनी (Employer) भी जमा करते है
- रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने पर यह पैसा ब्याज सहित मिलता है
PF ka paisa kaise nikale जा सकता है?
PF ka paisa kaise nikale,आप निम्न स्थितियों में PF का पैसा निकाल सकते हैं:
- नौकरी छोड़ने के बाद (2 महीने बेरोजगार रहने पर)
- रिटायरमेंट के बाद
- शादी के लिए
- घर खरीदने या बनाने के लिए
- बीमारी या मेडिकल इमरजेंसी में
- पढ़ाई के लिए
- लॉकडाउन / आपात स्थिति में (आंशिक निकासी)
PF का पैसा निकालने के लिए जरूरी दस्तावेज
PF निकालने से पहले ये चीजें जरूरी है :
- UAN नंबर (Universal Account Number)
- आधार कार्ड (Aadhaar)
- पैन कार्ड (PAN)
- बैंक खाता (UAN से लिंक)
- मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है
ध्यान रखें:
अगर आपका UAN, Aadhaar और Bank Account लिंक नहीं है, तो PF का पैसा नहीं निकल सकता है।
PF का पैसा ऑनलाइन कैसे निकाले? (Step by Step)
Step 1: EPFO की वेबसाइट खोलें
- Online Claims member account transfer क्लिक करें
- UAN number और password से लॉगिन करें
- “Online Services” में जाएं
- Claim (Form-31, 19, 10C) पर क्लिक करें
- बैंक अकाउंट वेरीफाई करें
- फिर आगे का प्रोसेस करते जाये
Step 2: PF Withdrawal Form चुनें
- Form 19 – पूरा PF निकालने के लिए
- Form 10C – पेंशन (EPS) के लिए
- Form 31 – आंशिक निकासी (Advance)
कारण चुनें और सबमिट करें
- OTP डालें
- OTP आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आएगा
- क्लेम सबमिट हो जाएगा
PF ka paisa kaise nikale Offline ?
PF ka paisa kaise nikale,अगर ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑफलाइन तरीका भी है।
जरूरी फॉर्म:
- Form 19 – PF के लिए
- Form 10C – पेंशन के लिए
- Form 31 – एडवांस के लिए
प्रक्रिया:
- फॉर्म भरें
- आधार, पैन, बैंक पासबुक की कॉपी लगाएं
- नजदीकी EPFO ऑफिस में जमा करें
ऑफलाइन प्रक्रिया में ज्यादा समय लगता है।
PF का पैसा कितने दिन में आता है?
- आमतौर पर 7 से 15 दिन में PF का पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है
- कभी-कभी 20 दिन भी लग सकते हैं
PF क्लेम स्टेटस कैसे चेक करें?
- EPFO वेबसाइट पर लॉगिन करें
- “Track Claim Status” पर क्लिक करें
- जितना भी claim किया है सारा दिख जायगा!
UMANG App से भी PF Status चेक कर सकते हैं
PF क्लेम रिजेक्ट क्यों होता है?
PF क्लेम रिजेक्ट होने के आम कारण:
- आधार या बैंक अकाउंट UAN से लिंक नहीं
- नाम या DOB में गलती
- पैन कार्ड अपडेट नहीं
- नौकरी छोड़े 2 महीने पूरे नहीं हुए
- बैलेंस कम होना
- कभी-कभी UAN मे पैसे होते हुए पर भी नहीं निकलता है
- इसका कारण है UAN मे 100% मे 75% निकाल सकते है!
- बाकी के 25% निकालने पर reject हो जाता है UAN मे 0 पैसा दिखता है!
PF टैक्स नियम (Tax on PF Withdrawal)
- अगर आपने 5 साल से कम नौकरी की है → टैक्स लग सकता है
- 5 साल या उससे ज्यादा नौकरी → कोई टैक्स नहीं
- PAN अपडेट नहीं होने पर 10% TDS कट सकता है
PF निकालते समय जरूरी टिप्स
- पहले UAN KYC पूरा करें
- बैंक अकाउंट सही रखें
- नाम की स्पेलिंग मैच करें
- मोबाइल नंबर चालू रखें
PF से जुड़ी हेल्पलाइन
- EPFO हेल्पलाइन: 14470
- EPFiGMS पोर्टल से शिकायत कर सकते हैं
निष्कर्ष (Conclusion)
PF कर्मचारी की सबसे बड़ी बचत होते है। अगर सही तरीके से आवेदन किया जाए, तो PF का पैसा निकालना बहुत आसान है।
ऑनलाइन तरीका सबसे तेज और सुरक्षित है।